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महिला की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा



बाराबंकी। महिला की हत्या संबंधी एक मुकदमे का फैसला सुनाते हुए अपर जिला जज कमल कांत श्रीवास्तव ने कातिल को दोषी करार देकर आजीवन कारावास वा 15 हजार रूपये अर्थदंड से दण्डित किया। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता मथुरा प्रसाद वर्मा ने अभियोजन कथानक का ब्योरा देते हुए बताया कि वादी मुकदमा पवन कुमार पुत्र राधे निवासी मदारपुर थाना कुर्सी की मां राधा रावत उम्र 45 वर्ष के पति राधे लाल का देहांत हो गया था। इस कारण वादी की मां राधा ने अपने देवर मोहन के साथ नवरात्रि में बतौर पत्नी रहने लगी थी किंतु मोहन रावत वादी की मां राधा को मारता पीटता था। इस कारण राधा पुनः अपने बच्चो के साथ वादी के साथ रहने लगी थी। इससे मोहन रावत राधा से नाराज रहने लगा तथा कई बार राधा पर साथ रहने का दबाव बनाने लगा किन्तु राधा ने मोहन रावत के साथ रहने से मना कर दिया। इसी नाराजगी के चलते 14 जनवरी 2020 को मौका पाकर घर के पीछे से राधा के घर मे घुसकर, दरवाजा बंद कर राधा की बांका से काट कर निर्मम हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद मोहन रावत बांका लहराता हुआ भाग निकला था। न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूरी कर मोहन रावत पुत्र रूप चन्द निवासी मदार पुर थाना कुर्सी को हत्या का दोषी करार देकर आजीवन कारावास तथा 15 हजार रूपये अर्थदंड से दण्डित किया।

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