बाराबंकी। फावड़ा से गला काट कर पत्नी की निर्मम तरीके से हत्या करने सम्बंधी मुकदमे का फैसला सुनाते हुए अपर जिला जज प्रण विजय सिंह ने मृतका के कातिल पति को दोषी करार देकर आजीवन कारावास वा बीस हजार रूपये अर्थदंड से दण्डित किया।अभियोजन कथानक के अनुसार थाना सतरिख के ग्राम जैना बाद निवासी वादी मुन्नूलाल ने पुलिस को तहरीर देकर कहा कि 28/29 सितम्बर 2022 की रात उसकी बहू वर्ष की हत्या हो गई। सुबह उसके लड़के अजय कुमार ने उसे बताया तो वादी अपने घर के लोगों के साथ मौके पर पहुंचा तो देखा कि उसकी बहू वर्ष का गला कटा हुआ था,वह मृत हो गई थी,खून भरा फावड़ा वहीं पड़ा था।
पुलिस को दिए बयान में वादी ने कहा था कि उसकी बहू वर्ष का चरित्र बिल्कुल ठीक था, लड़के अजय को गुस्सा ज्यादा आता था कुछ दिन पूर्व तक लड़के आरोपी अजय कुमार का इलाज भी करना पड़ा था। न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई पूरी कर आरोपी पति को दोषी करार देकर आजीवन कारावास वा बीस हजार रुपए अर्थ दण्ड से दण्डित किया।
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