बाराबंकी। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश राजीव महेश्वरम ने अपहरण व गैंगरेप के मामले में एक अभियुक्त को 14 वर्ष की कैद व रुपए 10000 जुर्माना भगतने की सजा सुनाई है। वही दो आरोपियों को संदेह के लाभ में दोष् मुक्त करार दिया है। विशेष लोक अभियोजक अजय सिंह सिसोदिया व योगेंद्र सिंह ने बताया कि मामला थाना मसौली क्षेत्र के एक गांव का है जहां वादी की लड़की 28 नवंबर 2019 को शाम को खेत गई थी।तभी उसे थाना जहांगीराबाद के ग्राम फतेहसराय निवासी नीरज उर्फ बादल तथा पीड़िता के गांव के भानु व लालजी बहला फुसलाकर ले गए और दुष्कर्म किया। घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने थाना मसौली में दर्ज कराई थी। पीड़िता समेत गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने अभियुक्त नीरज उर्फ बादल को दोषी पाते हुए 14 वर्ष के कैद व दस हजार रुपए जुर्माना भुगतने की सजा सुनाई। जबकि दो आरोपियों भानु और लालजी को संदेह के लाभ में दोष् मुक्त कर दिया है।
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