DB DIGITAL NEWS

Ticker

5/recent/ticker-posts

छह गवाहों के बयानों ने दिलाया पांच साल का कठोर कारावास, न्याय मिलने में लगे 11 साल

बाराबंकी। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट राकेश कुमार यादव ने अपहरण के एक मामले में अभियुक्त को 5 वर्ष की कैद व रुपए 4000 जुर्माना भुगतने की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार तिवारी ने बताया कि रामनगर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक व्यक्ति की पुत्री 5 अगस्त 2013 को विद्यालय में पढ़ने गई थी रास्ते में ही गांव के ही वीरेंद्र कुमार उसे बहला फैसला कर भाग ले गए। परिजनों ने पीडिता की तलाश रिश्तेदारी व कई जगहों पर किया परंतु पता नहीं चला। तब पीड़िता के पिता ने थाना रामनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाह पेश किए गए। पीड़िता समेत गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने अभियुक्त वीरेंद्र कुमार को अपहरण का दोषी पाते हुए 5 वर्ष की कैद व चार हजार जुर्माना भुगतने की सजा सुनाई है।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ