बाराबंकी। मादक पदार्थों की तस्करी में पिता पुत्र को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास कोर्ट ने प्रत्येक पर रुपए 100000 का अर्थदंड भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस एक्ट राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि थाना रामसनेहीघाट में दर्ज एक मुकदमें में वांछित तस्कर जयप्रकाश पाठक उर्फ किन्नी पाठक की तलाश पुलिस काफी दिन से कर रही थी थाना रामसनेहीघाट से संबंधित मुकदमें के वादी उपनिरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह अपने हमाराहियो पुरुष व महिला कांस्टेबल के साथ थाना क्षेत्र के कोटवा बूथ पर मौजूद थे। वहीं चौकी प्रभारी हथोधा उपनिरीक्षक रविंद्र सिंह भी अपने सिपाहियों के साथ मौजूद थे। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि पूर्व में दर्ज मुकदमे के वांछित तस्कर जयप्रकाश पाठक उर्फ किन्नी पाठक अपने घर पर मौजूद है। उप निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह व अन्य पुलिसकर्मी उसके घर पर पहुंच गए। घर का दरवाजा धकेलने से खुल गया कमरे में किन्नी पाठक झोले में कुछ संदिग्ध सामग्री रख रहा था पुलिस को देखते ही वह अंदर की ओर भागा और छत पर चढ़कर के चिल्लाने लगा। कमरे में मौजूद एक अन्य व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया जानकारी करने पर उसने अपना नाम शिवम पाठक बताया जो किन्नी पाठक का बेटा था। किन्नी पाठक का पीछा करते हुए पुलिस घर के पिछले हिस्से में गई तो वह छत से कूद कर भागने के चक्कर में गिर कर चोटिल हो गया था। पुलिस को देखते ही उसने अपने कंधे पर लिए बैग में स्मैक होने की बात बताई थी। पुलिस उप निरीक्षक ने उच्च अधिकारियों को मोबाइल से सूचना दी तभी किन्नी पाठक ने कहा कि वह पहले भी तस्करी के मामले में जेल जा चुका है उसके पास से 1 किलो 50 ग्राम स्मैक है। जिसका उसके पास रखने का कोई विधिक प्रमाण पत्र नहीं मिला। उसने बताया कि वह और उसका बेटा शिवम उर्फ गोलू और उसकी पत्नी मीना पाठक काफी सालों से स्मैक बेचने का धंधा करते हैं। कोर्ट में सुनवाई के बाद जज राजीव कुमार ने अभियुक्त गण जयप्रकाश पाठक उर्फ किन्नी पाठक व उसके बेटे शुभम पाठक उर्फ गोलू निवासीगण कोटवा सड़क थाना रामसनेहीघाट को स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अपराध के आरोप में दोषी पाते हुए दोनों अभियुक्तों जय प्रकाश पाठक उर्फ किन्नी पाठक और शुभम पाठक उर्फ गोलू को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक को रुपए 1 लाख के अर्थ दंड से दंडित किया। कोर्ट ने कहा अर्थ दंड की अदायगी न होने पर उन्हें एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास का भुगतना होगा।वही कोर्ट ने जयप्रकाश पाठक उर्फ किन्नी पाठक की पत्नी मीना पाठक पर आरोप साबित न पाते हुए उसे बरी कर दिया।
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